March 14, 2026

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अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, UAPA के तहत 38 दोषियों को फांसी की सजा

नई दिल्ली।  2008 अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुजरात की एक विशेष अदालत ने आज मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा को सुनाई है जबकि मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश ए आर पटेल ने मामले पर सुनवाई की थी। जिसके बाद आज यानी 18 फरवरी को फैसला सुनाया गया। बता दें कि अदालत ने पिछले हफ्ते 49 आरोपियों को अपराध का दोषी करार दिया था, जबकि 28 अन्य को बरी कर दिया गया था।

कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

2008 अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि ऐसा पहली बार जब किसी भी मामले में इतने सारे लोगों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई है। जबकि 11 लोगों को जिंदगीभर जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। बता दें कि मामले पर 14 साल बाद फैसला आया है। साल 2008 में अहमदाबाद के एक इलाके में लगातार बम धमाके हुए थे। जिसमें 56 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

77  अभियुक्तों पर शुरू हुआ था मामला

गौरतलब है कि पहले ब्लास्ट मामले पर कुल 77 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था जिसके बाद सुनवाई में 28 लोगों को बरी कर दिया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि ब्लास्ट मामले में आरोपियों का आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कनेक्शन रहा है। बता दें कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने साल 2002 में हुए गोधरा दंगे में बम धमाके की साजिश रची थी।

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