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महंगी दवा बेचने वाली कंपनियों पर सरकार ने लगाया 10000 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली। सरकार ने एक तरफ कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सौ से ज्यादा दवाओं पर प्रॉफिट मार्जिन घटाने का आदेश दिया है। वहीं, महंगी दवा बेचने वाली कंपनियों पर 10000 करोड़ का जुर्माना भी ठोका है। हालांकि, इस जुर्माने से अब तक सरकार सिर्फ 1582 करोड़ ही हासिल कर सकी है। अब तक दवा निर्माता कंपनियों ने जुर्माने की 8447 करोड़ की रकम सरकारी खाते में जमा नहीं कराई है। आप इस खबर को पढ़कर ये भी जान सकते हैं कि अगर दवा की ज्यादा कीमत ली जाए, तो उसकी शिकायत आप कैसे और कहां कर सकते हैं।

राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने जरूरत से ज्यादा कीमत पर दवा बेचने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया था। एनपीपीए ही देश में बिकने वाली सभी दवाओं की कीमत पर नजर रखती है। सरकार को दवा कंपनियों से जुर्माने की 8447 करोड़ की रकम इसलिए नहीं मिल सकी, क्योंकि कंपनियों ने कोर्ट में चुनौती दे दी। सरकार अभी 2369 करोड़ रुपए की वसूली की कोशिश में जुटी है। अगर आप भी कोई दवा खरीदते हैं और उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगती है, तो 1800111255 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा फार्मा साथी एप या एनपीपीए की वेबसाइट के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में दवा के बिल की फोटो, दवा का नाम, दुकान का नाम देना होता है।

कुछ दिन पहले तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया था कि कैंसर की दवाओं की कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ यूजर्स ने बताया था कि जो दवा 2700 की होनी चाहिए, उसके लिए 27000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। एनपीपीए ने इसकी जांच की और उसके बाद कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं का प्रॉफिट मार्जिन 30 फीसदी तय कर दिया। यानी ये सभी दवाएं अब 70 फीसदी कम रेट पर मिलेंगी। एनपीपीए की वेबसाइट पर जाकर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली किन दवाओं के दाम घटाए गए हैं।

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