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बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को फिलहाल राहत, सुनवाई टली, 2 नवंबर तक नहीं होगी कार्रवाई

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नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने अभिनेता को जारी हुए ‘लीव इंडिया नोटिस’ (भारत छोड़ने के नोटिस) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर तक के लिए टाल दी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे पहले, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के आदेश वाला नोटिस जारी किया था।

अपनी याचिका में इमरान खान ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना कोई सुनवाई किए बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया और देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि FRRO ने नागरिकता अधिनियम की धारा 7D का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि लीव इंडिया नोटिस जारी होने के बाद FRRO ने अभिनेता को 17 अक्टूबर को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जिसमें उनसे पूछा गया कि उनका ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड क्यों न रद्द कर दिया जाए। दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में अभिनेता इमरान खान भी शामिल हुए थे।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान विदेशी नागरिक होने के बावजूद भारत की आतंरिक राजनीति से जुड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके तुरंत बाद इमरान खान को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 7 और 29 के उल्लंघन के आरोप में लीव नोटिस जारी हुआ। इस नोटिस में इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद इमरान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इमरान आमिर खान के भांजे हैं और वो अमेरिका के नागरिक हैं।

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