ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका, कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कही ये बात
नई दिल्ली। आज पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। तो आपको बता दें कि आज कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैसला आ चुका है। दरअसल, कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट ने जहां मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है, तो वहीं हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
