May 2, 2026

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‘फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं’, ‘द केरल स्टोरी’ की रिलीज पर HC का रोक से इनकार

नई दिल्ली। विवादों के बीच आखिरकार निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ रिलीज हो गई है। फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरह से लड़कियों का ब्रेनवॉश करके उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करवाया गया। फिल्म को लेकर खूब सियासत भी हो रही है। केरल की वामपंथी सरकार से लेकर कांग्रेस और अन्य दलों ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मूवी द केरल स्टोरी प्रोपेगेंडा है और राज्य की छवि को खराब किया जा रहा है। इसके अलावा मूवी का देशभर में विरोध भी किया जा रहा है।

इसी बीच केरल हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई के दौरान ऐसा कुछ नहीं आया है कि फिल्म किसी धर्म विशेष या फिर समुदाय के खिलाफ है। कोर्ट में ढाई घंटे से अधिक सुनवाई चली।

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि फिल्म की रोक पर अंतरिम आदेश लगा दिया जाए। वो नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता ये मांग कर रहे थे द केरल स्टोरी पर रोक लगाई जाए। उनसे कुछ प्रश्न भी किए। कोर्ट ने कहा कि फिल्म किसी धर्म समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि ISIS जिस तरीके से देश में आकर लड़कियों को गुमराह करके धर्मांतरण कर रहा है। फिल्म में इसको लेकर दिखाया गया है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी के बैन वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद की अर्जी को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट जाने की भी नसीहत दी थी। इससे पहले CBFC ने मूवी को ‘A’ सर्टिफिकेट दिया। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने फिल्म से कई सीन्स और कुछ डॉयलाग भी हटाए थे।

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