February 17, 2026

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Money Laundering: बॉम्बे हाई कोर्ट से नवाब मलिक को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को झटका लगा है। बता दें कि नवाब मलिक ने मेडिकल आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर झटका दिया है। बता दें कि नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। इसी मामले में उन्होंने कोर्ट से राहत के लिए याचिका दाखिल की थी।

24 जुलाई को होनी है सुनवाई

बीते सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक के विरुद्ध कोर्ट में मसौदा आरोप प्रस्तुत किया गया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये मसौदा था। विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने इस आरोपों के मसौदे को पेश किया। विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे के समक्ष दायर किए गए इस मसौदे को देखने के बाद मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख को तय किया गया है।

इधर मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मांग की थी। उस वक्त तो कोर्ट ने मलिक की याचिका को सुरक्षित रख लिया था लेकिन अब कोर्ट ने इसे खारिज कर उन्हें झटका दिया है।

पिछले साल फरवरी में हुई थी गिरफ्तारी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता नवाब मलिक को बीते साल 2022 में गिरफ्तार किया गया था। 64 साल के मलिक न्यायिक हिरासत में हैं और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इससे पहले भी मलिक को जमानत देने ने कोर्ट इंकार कर चुका है। कोर्ट ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा था कि मलिक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से “दागी संपत्ति पर लगातार कब्जा कर रहा है।

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