मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज, धर्म सिंह छौक्कर की बढ़ी मुश्किलें
पानीपत: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे पानीपत के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दर्ज FIR और उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य याचिका में धर्म सिंह छौक्कर ने बताया कि ईडी ने उनके गुरुग्राम, दिल्ली और पानीपत में मौजूद आवास पर रेड की थी। मामला गुरुग्राम में जनवरी 2021 में दर्ज एक FIR से जुड़ा है। इस मामले में याची, उसके बेटों और अन्य पर धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में FIR दर्ज की गई थी।
छौक्कर ने FIR रद्द करने की मांग की थी
बता दें कि शिकायत के आधार पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांच की जा रही थी और इसी क्रम में ईडी ने ये कार्रवाई की। छौक्कर ने FIR रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीतिक रंजिश का नतीजा बताया था।
जानकारी के मुताबिक बाद में छौक्कर ने इस मामले में अर्जी दाखिल करते हुए ईडी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की थी। इसका विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि गिरफ्तारी वारंट पर अमल नहीं करने का आदेश अंतरिम जमानत की तरह होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस अदालत से संभव नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छौक्कर की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है।
NEWS SOURCE : punjabkesari
