April 22, 2026

Hind foucs news

hindi new update

नीट काउंसिलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, एनटीए को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। नीट यूजी के परीक्षा परिणाम को लेकर मचे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, इसलिए जवाब देना होगा। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अब 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि नीट परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा का आयोजन हो। 4 जून को आए परिणामों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग को रोका जाए और एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों की एसआईटी जांच कराई जाए।

दरअसल ये पूरा विवाद 4 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद शुरू हुआ। इस बार नीट परीक्षा में 1 या 2 नहीं बल्कि 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। हैरानी की बात ये है कि इन 67 में से 6 छात्र तो ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी। इसी बात को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 67 टॉपर कैसे हो सकते हैं। वहीं 6 टॉपर के एक ही सेंटर से होने को लेकर प्रश्नपत्र लीक होने का संदेह भी जताया जा रहा है।

उधर, एनटीए ने परीक्षा में किसी भी प्रकार धांधली के आरोपों का खंडन करते हुए ग्रेस मार्क्स को लेकर भी सफाई दी है। एनटीए के अनुसार कुछ परीक्षा केंद्रों पर लॉस ऑफ टाइम के चलते कुछ अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इससे पहले शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा था, गड़बड़ी का जो मामला बताया जा रहा है, वो सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 उम्मीदवारों का है। इस मामले में यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और अन्य शिक्षाविदों को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। समिति एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा।