April 22, 2026

Hind foucs news

hindi new update

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिली। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कहा कि हम इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। इसी के साथ कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की।

आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। अगले ही दिन ईडी ने जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, अदालत ने जमानत के आदेश पर पहले सुनवाई पूरी होने तक स्टे लगाया और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान ईडी ने अपनी दलील में कहा था कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। हमने जमानत के विरोध में दलील पेश करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा तो उससे भी इनकार कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा जमानत पर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने कहा है कि दो-तीन दिन में फैसला सुना देंगे तो इसमें दिक्कत है। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह सरासर गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के आदेश के बाद नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को बोला था। अब जब निचली अदालत से जमानत मिल गई तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। चुनाव के बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था।