February 15, 2026

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क्या है अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन?, डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द किया तो लाखों भारतीयों पर भी पड़ सकता है असर

वॉशिंगटन। अमेरिका में 150 साल पहले 14वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के जरिए अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे को जन्म के आधार पर वहां की नागरिकता और सभी सुविधाएं अब तक मिलती रही हैं। इस कानून को अब डोनाल्ड ट्रंप खत्म करना चाहते हैं। चर्चा है कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जन्म से अमेरिका की नागरिकता वाला संविधान संशोधन रद्द कर देंगे। इससे लाखों भारतीयों पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका में 48 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से करीब 16 लाख को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिली हुई है।

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे। ट्रंप का कहना है कि वो परिवारों को तोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में पूरे परिवार को ही अमेरिका छोड़ना होगा। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथियों का आरोप रहा है कि जन्म से नागरिकता संबंधी अधिकार के कारण अमेरिका में बर्थ टूरिज्म बढ़ा है। यानी यहां दंपति आकर बच्चे को जन्म देते हैं। ताकि वो अमेरिका का नागरिक बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जनता के बीच भले जाना पड़े, लेकिन जन्म से अमेरिका की नागरिकता वाला कानून बदलकर रहेंगे। उनके साथी भी ये कह चुके हैं कि किसी और देश में जन्म से नागरिकता वाला कानून भले न हो, लेकिन अमेरिका में है। इसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही अवैध प्रवासियों को अमेरिका के अस्तित्व के लिए खतरा मानते रहे हैं। पहले जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस वक्त अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर बाड़बंदी भी कराई थी। ट्रंप का इरादा अब कनाडा की सीमा पर भी बाड़ लगाने का है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों के मुताबिक अब कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध प्रवासी आ रहे हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि जन्म से नागरिकता संबंधी कानून और अवैध प्रवासियों को निकालने के खिलाफ ट्रंप तत्काल कदम उठाते हैं या इस पर विचार विमर्श कराने के बाद फैसला लेते हैं।

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