April 25, 2026

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आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के दोषी संजय रॉय को फांसी की मांग वाली सीबीआई की अर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकारी

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को फांसी दिए जाने की मांग वाली सीबीआई की अर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दोषी को फांसी दिए जाने की मांग वाली अपील पर सुनवाई से उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। सियालदाह कोर्ट ने इस मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवान कारावास की सजा सुनाई है जिसके बाद केस की जांच कर रही सीबीआई और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के द्वारा दोषी को फांसी दिए जाने की मांग वाली अलग-अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।

सियालदाह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं माना था इसीलिए उन्होंने दोषी को फांसी की सजा नहीं सुनाई थी। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था और पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि वो मृत डॉक्टर के परिजनों को 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। वहीं मृत डॉक्टर के माता-पिता भी सियालदाह कोर्ट के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उधर, जूनियर डॉक्टरों ने भी दोषी को फांसी दिए जाने की मांग की थी और सिलाहदाह कोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी किया था। जबकि बीजेपी ने भी संजय रॉय को सजा ए मौत की मांग उठाई थी साथ ही बीजेपी का यह भी कहना था कि इस केस की और गहन जांच कराई जाए तथा दोषी संजय रॉय ने जिन लोगों का नाम लिया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस केस की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

पीड़ित परिजनों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

दूसरी तरफ, मृत डॉक्टर के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित परिजनों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केस की दोबारा जांच की मांग की है। फिलहाल सीजेआई ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, सुनवाई की तारीख बाद में तय की जाएगी।