April 23, 2026

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बांसुरी स्वराज को राहत, मानहानि मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को मानहानि से जुड़े एक मामले में अदालत से राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज भी कर दिया है। जज ने कहा कि बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज इस मामले पर संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं है जिसके चलते इसे खारिज किया जाता है।

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए थे। बीजेपी सांसद द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से उनका अपमान हुआ पहुंचे जिस कारण से उन्होंने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। आप नेता के मुताबिक बांसुरी स्वराज ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब ईडी सत्येंद्र जैन के घर तलाशी के लिए पहुंची थी तो उनके परिसर से जांच एजेंसी को 3 करोड़ रुपये नकद और 1.8 किलोग्राम सोना तथा 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। जैन ने यह भी दावा किया कि बीजेपी सांसद ने उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए बांसुरी स्वराज ने ऐसे अपमानजनक आरोप लगाए।

इससे पहले 16 दिसंबर 2024 में अदालत ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और उस न्यूज चैनल को जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया था, नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं 13 जनवरी 2025 को मामले में  बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ आप नेता द्वारा की गई यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है। सत्येंद्र जैन इस मामले में राजनीति के लिए कर रहे हैं। वकील ने बांसुरी का बचाव करते हुए दलील दी थी कि उन्होंने इंटरनेट, सोशल मीडिया में उपलब्ध जानकारी और अदालती टिप्पणियों के आधार पर बयान दिया था।