May 25, 2026

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आप विधायक आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह याचिका कालकाजी क्षेत्र के दो वोटरों के द्वारा दाखिल की गई है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर आतिशी ने जीत हासिल की। हाईकोर्ट ने इस मामले में आतिशी के अलावा चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और रिटर्निंग ऑफीसर से भी जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दावा किया है आतिशी के सपोर्टर जो चुनाव में उनका प्रचार कर रहे थे उनके पास से कैश बरामद हुआ था। इनके इशारे पर बीजेपी उम्मीदवार की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं आतिशी जो समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं ने चुनाव से पहले अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रचार में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि आतिशी का निर्वाचन रद्द कर दिया जाए और उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी और बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बीच कालकाजी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर हुई थी। आतिशी ने 3521 मतों से बिधूड़ी को हराकर जीत दर्ज की। आतिशी और बिधूड़ी के बीच चुनाव से पहले ही एक दूसरे को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई थी। कालकाजी सीट से कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा ने चुनाव लड़ा था हालांकि उन्हें जनता ने नकार दिया और मात्र 4392 वोट ही मिले थे।