रेलवे भी लागू करने जा रहा हवाई जहाज वाला नियम, टिकट के हिसाब से सामान के वजन की लिमिट तय
नई दिल्ली। ट्रेन के सफर के दौरान लोग अपने साथ सामान के कितने भी भारी भरकम बैग लेकर चले जाते हैं मगर भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय रेल अब जल्द ही वो नियम लागू करने जा रहा है जिसके तहत यात्रियों को उनके टिकट के हिसाब से एक लिमिट तक ही सामान ले जाने की अनुमति होगी। अगर तय मानक से ज्यादा सामान निकला तो उसके लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। सामान के वजन की लिमिट वाला यह नियम अभी तक हवाई जहाज की यात्रा के दौरान लागू होता है मगर अब रेलवे भी उसी तर्ज पर ऐसा करने जा रहा है।
ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में सफर करने वाले यात्री अपने साथ 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे। वहीं सेकेंड एसी क्लास के यात्री के लिए 50 किलोग्राम सामान ले जाने की छूट होगी। इसी तरह थर्ड एसी और स्लीपर क्लास की टिकट पर यात्रा करने वाले लोगों अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे। जबकि जनरल टिकट वाले यात्रियों को 35 किलो तक का सामान ले जाने की छूट होगी। भारतीय रेल ने उत्तर और उत्तर मध्य डिवीजन के अंतर्गत आने वाले लखनऊ और प्रयागराज मंडल के कुछ प्रमुख स्टेशनों से यह नियम शुरू करने का फैसला किया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ जंक्शन और लखनऊ स्टेशनों में सामान का वेट करने वाली मशीनों को लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। इनके अलावा, बनारस, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी स्टेशनों को भी शुरुआती दौर की लिस्ट में शामिल किया गया है। फिलहाल रेलवे की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई है कि यह नियम कब से लागू होने जा रहा है हालांकि रेलवे के इस नियम से रेल यात्रियों को झटका लगने वाला है क्योंकि अब ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को टिकट के अलावा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
