April 24, 2026

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कॉमेडियन समय रैना और अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश

नई दिल्ली। कॉमेडियन समय रैना को उनके यूट्यूब चैनल पर प्रसारित शो के दौरान दिव्यांगों का मजाक उड़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने समय रैना और अन्य कॉमेडियन विपुल गोयल, बलराज परमीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर तथा निशांत जगदीश तंवर को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इन कॉमेडियन ने अपने शो में दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाकर उनकी भावनाओं को आहत किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इनसे कहा कि वो अपने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट पर दिव्यांगजनों से बिना शर्त माफी मांगें।

Cure SMA की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर कमाई करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को फ्री स्पीच की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता, यह कॉमर्शियल स्पीच मानी जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कमाई के लिए दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इन सभी कॉमेडियंस से एक शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। इस शपथ पथ में उनसे यह बताने को कहा गया है कि दुर्लभ बीमारियों और दिव्यांगता से जुड़े लोगों के लिए उन लोगों ने क्या काम किया है।

साथ ही कोर्ट ने उनसे यह भी पूछा है कि दिव्यांगों के अपमान के लिए उन पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान समय रैना कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए शर्तों का पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाली भाषा को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन्स तैयार की जाए। इस याचिका को इंडियॉज गॉट लेटेंट शो से जुड़े विवाद से भी जोड़ा गया जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने माता पिता के संबंधों को लेकर बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी।

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