April 24, 2026

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वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस को बड़ा झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस वजह से विधायक का चुनाव रद्द कर फिर से वोटों की गिनती का दिया आदेश

बेंगलुरु। एक तरफ राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं, कर्नाटक में कांग्रेस के ही एक विधायक के चुनाव को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कांग्रेस के विधायक का नाम वाई. नानजेगौड़ा है। वो कर्नाटक की मालूर सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव जीते थे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब वाई. नानजेगौड़ा के चुनाव को रद्द करने के साथ ही वोटों को दोबारा गिनने का आदेश भी दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस आर. देवदास की अध्यक्षता वाली बेंच ने नानजेगौड़ा के वकील की अपील के बाद अपने आदेश पर 30 दिन के लिए रोक लगाई है। ताकि कांग्रेस विधायक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। अगर सुप्रीम कोर्ट से वाई. नानजेगौड़ा को राहत न मिली, तो कर्नाटक विधानसभा से सदस्यता खत्म हो जाएगी।

कांग्रेस विधायक वाई नानजेगौड़ा की विधानसभा चुनाव में जीत के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी केएस मंजीनाथ गौड़ा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की थी। उन्होंने वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि कर्नाटक की मालूर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती के दौरान गंभीर अनियमितता हुई है। इस वजह से वहां के नतीजे को वैध नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने वाई. नानजेगौड़ा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने और मालूर में पड़े वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दिए। वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। साथ ही उस जिला प्रशासन के लिए भी ये झटका है। जिसके तहत मालूर विधानसभा सीट आती है।

ये मामला साल 2023 में उस वक्त शुरू हुआ था, जब मालूर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे केएस मंजीनाथ गौड़ा ने कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि मालूर सीट पर वोटों की गिनती में धांधली की गई। जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। कर्नाटक हाईकोर्ट में दो साल से सुनवाई जारी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि वोटों की गिनती में पारदर्शिता नहीं बरती गई। अब कांग्रेस के वाई. नानजेगौड़ा को सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देनी होगी। वहीं, इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य में बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासत और तेज हो गई है।

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