April 24, 2026

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आजम खान को बड़ी राहत, क्वालिटी बार मामले में मिली जमानत, जेल से जल्द बाहर आने की उम्मीद

नई दिल्ली। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इससे पहले 21 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी के साथ अब आजम खान के जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है क्यों कि उनके खिलाफ दर्ज लगभग सभी मामलों में उनको जमानत मिल गई है। इससे पहले 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने डूंगरपुर केस में आजम को जमानत दी थी और इसके बाद 16 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में उनको बरी किया था।

बता दें कि 21 नवंबर 2019 को गगन अरोड़ा ने रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में इस मामले में आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी आरोपी बनाया गया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इससे पहले आजम खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। वहीं डूंगरपुर केस की बात करें तो साल 2016 का मामला है।

सपा सरकार में डूंगरपुर बस्ती के लोगों को जबरन वहां से निकालने का आरोप लगाया गया था। इस केस में 12 मुकदमें दर्ज हुए थे। इसमें आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 30 मई 2024 को रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान और बरकत अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जहां से उनको इसी महीने 10 सितंबर तारीख को जमानत मिल गई थी।

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