May 30, 2026

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वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या जानकारी में बदलाव के लिए चुनाव आयोग लाया नया सिस्टम, ई-साइन करना होगा जरूरी

नई दिल्ली। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने, नाम हटाने या किसी जानकारी में बदलाव करना अब आसान नहीं रहा। चुनाव आयोग ने ई-साइन सिस्टम शुरू किया है। जिसके तहत आवेदक को अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। पहले बिना आवेदक के सत्यापन के ही फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरे जा सकते थे। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अन्य लोगों ने वोटरों का नाम हटाने की कोशिश की।

वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को फॉर्म 6 देना होता है। वहीं, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार के लिए फॉर्म 8 भरना होता है। अब इनमें से कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरने पर ई-साइन की जरूरत होगी। चुनाव आयोग के ecinet.eci.gov.in पोर्टल पर ये फॉर्म भरने वाले को ये देखना होगा कि आधार कार्ड के नाम पर ही मोबाइल नंबर हो। जिसके बाद आवेदन करने वाले को चुनाव आयोगा का पोर्टल ई-साइन पोर्टल पर भेजेगा। जहां आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इस प्रक्रिया के कारण कोई दूसरा व्यक्ति न तो वोटर का नाम जुड़वा सकेगा, न नाम हटाने के लिए आवेदन दे सकेगा और न ही वोटर से संबंधित कोई जानकारी में बदलाव करा सकेगा।

चुनाव आयोग ने वोटर के वेरिफिकेशन के लिए ई-साइन की ये प्रक्रिया बीते दिनों राहुल गांधी की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद शुरू की है। राहुल गांधी ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि कर्नाटक के आलंद में अन्य लोगों ने वोटरों का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिया था। इस तरह करीब 6000 नाम हटाने के आवेदन दिए गए थे। राहुल गांधी के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करते हुए जवाब दिया था कि आलंद के मामले में उसने खुद एफआईआर कराई हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी जांच के बाद ही वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाया जाता है। आयोग ने बताया था कि आलंद में भी नाम हटाने के हर आवेदन की जांच हुई थी और सिर्फ 24 मामले सही पाए जाने पर वोटरों का नाम हटाया गया था।

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