दिल्ली में आवारा कुत्ते के काटने पर हाईकोर्ट में याचिका देकर महिला ने एमसीडी से मांगा 20 लाख मुआवजा, जानिए किस फैसले का दिया आधार?
नई दिल्ली। देश की राजधानी में आवारा कुत्ते ने प्रियंका राय नाम की महिला को काटा था। महिला ने एमसीडी से 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया और अब कोर्ट ने महिला की याचिका पर एमसीडी से जवाब मांगा है। प्रियंका ने याचिका में कहा है कि उसे आवारा कुत्ते के काटने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर हुए नुकसान के एवज में 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। प्रियंका राय के मुताबिक मार्च 2025 में वो बाइक पर जा रही थी। दिल्ली के मालवीय नगर में खिड़की गांव रोड के पास आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया था। महिला के मुताबिक आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला किया था।
प्रियंका राय का कहना है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2023 में ऐसे मामलों के लिए मुआवजा देने का फॉर्मूला तय किया था। जिसके तहत उसे 20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने अपने फैसले में कहा था कि कुत्ते के दांत के निशानों की गिनती के आधार पर हर निशान के लिए 10000 रुपए का मुआवजा देना होगा। अगर कुत्ते के काटने से मांस निकला हो, तो 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20000 रुपए मुआवजा देने का फैसला हाईकोर्ट ने दिया था। अन्य जानवरों के हमले पर भी यही फॉर्मूला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तय किया था।
महिला के मुताबिक कुत्ते ने काटकर पैर में 12 सेंटीमीटर का घाव कर दिया। इस तरह 12 लाख का मुआवजा बनता है। वहीं, कुत्ते के दांतों के निशान की संख्या के आधार पर प्रियंका राय ने 4.2 लाख मुआवजा मांगा है। इसके अलावा प्रियंका राय ने कहा है कि आवारा कुत्ते के काटने से उनको मानसिक आघात लगा और इसके लिए 3.8 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह एमसीडी से उन्होंने कुल 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करणा ने इस याचिका पर एमसीडी को नोटिस भेजा है।
