July 1, 2026

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आईआरसीटीसी घोटाला में अब राबड़ी देवी ने केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर की अर्जी दी, मौजूदा जज विशाल गोगने पर लगाया ये आरोप

नई दिल्ली। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और परिवार के कुछ सदस्यों समेत कई लोग आईआरसीटीसी घोटाला में आरोपी हैं। अब इस मामले में ये खबर आ रही है कि आईआरसीटीसी घोटाला में आरोपी राबड़ी देवी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जज बदलने की अर्जी दी है। अभी आईआरसीटीसी केस की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट के जज विशाल गोगने कर रहे हैं। विशाल गोगने ने लालू और राबड़ी की तरफ से रोज सुनवाई न करने के लिए दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। अब राबड़ी देवी ने किसी और जज के कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की अपील की है।

जज विशाल गोगने ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 13 अक्टूबर 2025 को लालू और राबड़ी देवी समेत आरोपियों पर आरोप तय कर दिया था। लालू यादव और राबड़ी देवी से संबंधित चार केस जज विशाल गोगने के कोर्ट में चल रहे हैं। राबड़ी देवी ने एमपी/एमएलए कोर्ट के जज विशाल गोगने पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने अपनी अर्जी में कहा है कि जज विशाल गोगने अभियोजन पक्ष की तरफ झुके हुए हैं। ऐसे में पक्षपात की आशंका राबड़ी ने जताई है और न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए केस ट्रांसफर करने की अपील की है। राबड़ी देवी की इस अर्जी के बारे में उनके वकील ने जज विशाल गोगने को जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लालू की पत्नी की अर्जी पर मंगलवार को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई कर सकते हैं।

लालू यादव और राबड़ी देवी समेत केस की जद में आए लोगों पर आरोप है कि दो होटलों को निजी क्षेत्र में देने के लिए घोटाला कर जमीन ली गई। सीबीआई ने आईआरसीटीसी केस की जांच के बाद लालू और राबड़ी समेत आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लालू यादव पहले ही चारा घोटाला में दोषी ठहराए जा चुके हैं। वहीं, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, बेटी मीसा भारती और एक अन्य बेटी पर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का अलग केस भी चल रहा है। ऐसे में राबड़ी देवी की तरफ से केस ट्रांसफर की अर्जी काफी अहम हो जाती है। क्योंकि आईआरसीटीसी केस अगर ट्रांसफर हुआ, तो लालू और राबड़ी देवी उनके कोर्ट में चल रहे अपने अन्य केस भी ट्रांसफर कराने में सफल होंगे।

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