अगर आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार लिंक न किया तो रेलवे के ऑनलाइन रिजर्वेशन में होगी बड़ी दिक्कत, जानिए क्या नया नियम होने जा रहा लागू?
नई दिल्ली। रेलवे रिजर्वेशन में दलालों की भूमिका खत्म करने के लिए रेलवे ने इस साल नए नियम बनाए। अब रेलवे ने ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए 12 जनवरी 2026 से एक और नियम लागू करने का कदम उठाया है। ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए जिनके अकाउंट से आधार लिंक नहीं है, वे तय वक्त पर ही ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन करा सकेंगे। रेलवे ने ये फैसला भी किया है कि 12 जनवरी 2026 से बिना आधार आईडी लिंक किए सुबह से रात तक ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशन नहीं किए जा सकेंगे।
रेलवे ने तय किया है कि 4 जनवरी 2026 तक एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ओपनिंग डे पर सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक आधार लिंक वाले अकाउंट से ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट का रिजर्वेशन हो सकेगा। 5 जनवरी 2026 से ये समयसीमा बढ़कर सुबह 8 से शाम 5 बजे कर दी जाएगी। इसके बाद 12 जनवरी 2026 से रिजर्वेशन ओपनिंग डे पर ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार लिंक वाले अकाउंट से सुबह 8 से रात 12 बजे तक ही टिकट खरीदे जा सकेंगे। यानी जिन यात्रियों का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, वे 12 जनवरी 2026 से सिर्फ रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ही रिजर्वेशन कर सकेंगे।
रेलवे ने बताया है कि सिर्फ ऑनलाइन रिजर्वेशन पर ही आधार लिंक का नियम लागू होगा। रेलवे के पीआरएस काउंटर्स के लिए ये नियम लागू नहीं हैं। रेलवे ने इससे पहले तत्काल बुकिंग के नियम बदले थे। अब ऑनलाइन या पीआरएस काउंटर से तत्काल टिकट लेने के लिए आधार ओटीपी जरूरी किया गया है। बिना आधार ओटीपी के ऑनलाइन या पीआरएस काउंटरों से तत्काल टिकट नहीं बनते। तत्काल टिकट दलालों के हाथ चले जाने की लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद रेलवे ने ये नियम लागू किया है। इसका बड़ा फायदा रेल से सफर करने वाले यात्रियों को हुआ है। अब ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए आधार लिंक होने की शर्त का भी यात्रियों को फायदा मिलेगा।
