राजपाल यादव को फिलहाल नहीं मिली जमानत, अदालत ने कहा, कर्ज चुकाने का वादा नहीं निभाया इसीलिए जेल जाना पड़ा
नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई मगर उनको फिलहाल राहत नहीं मिली। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल के वकील से सख्त लहजे में कहा कि आपके मुवक्किल बार-बार अपना वादा पूरा करने में विफल रहे, उनको कर्ज चुकाने के लिए कोर्ट ने 25-30 मौके दिए मगर उन्होंने कर्ज की रकम अदा नहीं की और इसीलिए वो आज जेल में हैं। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाल दी अब सोमवार, 16 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव ने परिवार में एक शादी का हवाला देते हुए जमानत मांगी है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। वहीं बॉलीवुड से जुड़े कई लोग राजपाल यादव को आर्थिक रूप से मदद कर उनके सपोर्ट में आगे आए हैं। सबसे पहले अभिनेता सोनू सूद ने राजपाल यादव को अपनी आने वाली फिल्म में कास्ट करने का ऐलान किया और फिल्म के साइनिंग अमाउंट के तौर पर राजपाल के लिए आर्थिक मदद दी। सोनू ने फिल्म जगत के अन्य लोगों से भी राजपाल की मदद करने का आह्वान किया था। इसके बाद सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन ने राजपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सिंगर मीका सिंह ने भी राजपाल को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप ने भी राजपाल यादव के लिए 11 लाख की आर्थिक सहायता की है।
आपको बता दें कि 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 5 करोड़ रुपये बतौर कर्ज लिया था। इसमें 2.5 करोड़ रुपये के भुगतान की चेक बाउंस हो गई थी और इसके बाद राजपाल ने पेमेंट नहीं की। इसके बाद कंपनी की ओर से राजपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। निचली अदालत ने राजपाल यादव को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। राजपाल ने सजा को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 28 जून 2024 को हाईकोर्ट ने राजपाल की सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी मगर बार बार समय दिए जाने के बाद भी जब राजपाल ने कर्ज की रकम नहीं लौटाई तो इसी महीने की 3 तारीख को कोर्ट ने राजपाल को सरेंडर करने का आदेश दिया।
