48 घंटे के अंदर विमान टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, डीजीसीए का राहत भरा फैसला
नई दिल्ली। अगर आप भी विमान से यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके काम की खबर है। डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने विमान यात्रियों के लिए एक राहत भरा फैसला लेते हुए टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक अगर अब कोई यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर अपनी टिकट को कैंसिल करता है या यात्रा में बदलाव करना चाहता है तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। यात्रियों को अब 48 घंटे का लुक-इन पीरियड मिलेगा। यह नए नियम अगले महीने 26 मार्च 2026 से लागू होंगे।
हालांकि टिकट में बदलाव करने पर अगर नई फ्लाइट का किराया ज्यादा हुआ, तो उस किराए का अंतर यात्री को देना होगा। डीजीसीए ने इस नए नियम के साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई हैं। इसके तहत बिना कोई चार्ज कटे टिकट कैंसिलेशन या उसमें बदलाव की सुविधा तभी मिल सकेगी जब घरेलू यात्रा के लिए फ्लाइट कम से कम 7 दिन बाद की और इसी तरह इंटरनेशनल यात्रा की फ्लाइट कम से कम 15 दिन बाद की हो। साथ ही संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट सीधे बुक किया गया हो। डीजीसीए ने यह भी बताया है कि टिकट बुक करते समय अगर नाम में गलती हो जाए तो 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना देने पर एयरलाइन कंपनी नाम में सुधार के लिए कोई चार्ज नहीं वसूलेगी।
डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रैवल एजेंट या विभिन्न पोर्टल से टिकट खरीदने पर रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी। इसके साथ ही डीजीसीए ने रिफंड प्रक्रिया को 14 वर्किंग डेज में पूरा किए जाने के निर्देश एयरलाइन कंपनियों को दिए हैं। डीजीसीए ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर 7 दिन में और कैश में भुगतान किए जाने पर तत्काल रिफंड अनिवार्य है। एयरलाइन कंपनियों को उनकी वेबसाइट पर टिकट रिफंड पॉलिसी की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है।
