राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में दर्ज होगी एफआईआर, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश
नई दिल्ली। दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो या तो खुद इस मामले की जांच करे अन्यथा किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए। अदालत ने यह भी कहा कि जांच के बाद इस केस में आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता होने का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी। इससे पहले स्पेशल MP/MLA अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को 28 जनवरी को खारिज कर दिया था।
निचली अदालत ने माना था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार यह बताए कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? बता दें कि पहले यह मामला रायबरेली की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा था बाद में याचिकाकर्ता के अनुरोध पर इसे लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
उधर, याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने इसे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक जनहित में सत्य को सामने लाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक उनका ऋणी रहूंगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता मामले से संबंधित सभी अति गोपनीय फाइलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने की मंजूरी देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देता हूं।
