बिहार में चूहे खा गए रिश्वत की रकम!, जानकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक मामला सुनकर हैरत में पड़ गया। बिहार की एक महिला अफसर के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में दर्ज केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि घूस की रकम चूहे चट कर गए! इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरत जताते हुए अरुणा कुमारी नाम की महिला की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत दे दी।
अरुणा कुमारी बिहार में बाल विकास योजना में सीडीपीओ पद पर कार्यरत थीं। अरुणा कुमारी पर 10000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। जिसके बाद अरुणा कुमारी पर भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने अरुणा कुमारी को बरी कर दिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया और अरुणा कुमारी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में चार और तीन साल की कैद की सजा सुना दी। हाईकोर्ट ने माना था कि रिश्वत की जो रकम अरुणा कुमारी से बरामद हुई, वो चूहों ने नष्ट कर दी। पटना हाईकोर्ट ने मालखाना रजिस्टर में रिश्वत की रकम दर्ज होने के आधार पर अरुणा कुमारी को सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट का कहना था कि रकम का न होना केस को कमजोर नहीं करता।
इस मामले में अरुणा कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान चूहों के रकम चट कर जाने की जानकारी मिलने पर कहा कि बहुत हैरानी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये राज्य के लिए राजस्व का बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि चूहों के रकम चट करने पर गंभीर सवाल उठते हैं। इसकी गहन जांच जरूरी है। कोर्ट ने इसके बाद अरुणा कुमारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस माले में अंतिम सुनवाई बाद में होगी। पहले भी ऐसे मामले बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड में सामने आए हैं, जब बरामद शराब और ड्रग्स वगैरा के चूहों के खा-पी जाने की बात अदालतों में कही गई।
