खान सर को मिली अग्रिम जमानत, दो गार्डों को भी राहत, पटना सिविल कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली। पटना कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को आज बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने जेल में बंद खान सर के दो गार्डों को भी बेल दे दी है। खान सर पर आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में एफआईआर हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी।
अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिया था कि उसके आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। पिछले महीने 2 जून को खान सर और रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद खान सर ने पुलिस को बताया था कि दूसरे पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, हालांकि पुलिस ने कहा कि फायरिंग के कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद खान सर भी अपनी बात से पलट गए थे। फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खान सर के गार्डों को फायरिंग करते हुए देखा गया। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में उन गार्डों ने कबूल किया कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोलीबारी की थी। इसके बाद एफआईआर में खान सर का नाम भी जोड़ दिया गया था। एफआईआर होने के बाद खान सर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रौशन आनंद का भाई भी इस मामले में आरोपी था और पुलिस को उसकी तलाश थी। रोशन आनंद ने खान सर पर आरोप लगाया है।
