खान सर को कोर्ट से फिर मिली राहत, रोशन आनंद की कोचिंग पर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई
पटना। बिहार की राजधानी पटना के एक कोर्ट ने कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिर बड़ी राहत दी है। पटना कोर्ट में खान सर ने अग्रिम जमानत अर्जी दी है। कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपडेट की हुई केस डायरी दी। कोर्ट ने इस पर गौर किया और फिर खान सर को मिला अंतरिम संरक्षण 25 जून तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने खान सर के साथ के अन्य आरोपियों पर भी अगले आदेश तक कार्रवाई न करने के लिए पुलिस को कहा है।
दरअसल, बीती 2 जून को खान सर और रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों के बीच टकराव हुआ था। दोनों पक्ष एक-दूसरे से भिड़ गए थे। उसके बाद खान सर ने आरोप लगाया कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों से टकराव के वक्त दूसरी तरफ से फायरिंग हुई। इस पर पुलिस ने कहा कि उसे फायरिंग की जानकारी नहीं मिली है। पटना पुलिस के ऐसा कहने पर खान सर ने कहा कि उनको फायरिंग होने की गलत जानकारी मिली थी। बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया। जिसमें कथित तौर पर खान सर के दोनों गार्डों पर फायरिंग का आरोप लगा। इसके बाद पटना पुलिस ने खान सर के दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
पुलिस का दावा है कि दोनों गार्डों ने पूछताछ में बताया है कि खान सर के निर्देश पर उन्होंने फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ फायरिंग की एफआईआर दर्ज की। खान सर उसके बाद से ही सामने नहीं आए हैं। वहीं, पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। प्रिंस यादव फरार होकर नेपाल चला गया था। जहां उसकी रहस्यमय हालत में मौत हो गई। इसके बाद रोशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई की हत्या के आरोप भी लगाए। खान सर ने इससे पहले वीडियो जारी कर प्रिंस यादव की मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया था।
