कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पंजाब के कोर्ट से वॉरंट जारी, बैन किए गए इस संगठन से बजरंग दल की तुलना का आरोप
संगरूर। पंजाब के संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वॉरंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खरगे को 19 सितंबर को खुद कोर्ट में पेश होना होगा। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि खरगे को खुद आकर जमानत लेनी होगी। अगर मल्लिकार्जुन खरगे कोर्ट में इस तारीख को पेश न हुए, तो फिर उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया जा सकता है।
साल 2023 में पंजाब के संगरूर में रहने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता हितेश भारद्वाज ने मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। हितेश ने परिवाद में शिकायत की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बयान में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से की। हितेश ने ये आरोप भी लगाया कि मल्लिकार्जुन खरगे ने ये भी कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा।
साल 2023 में पंजाब के संगरूर में रहने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता हितेश भारद्वाज ने मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। हितेश ने परिवाद में शिकायत की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बयान में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से की। हितेश ने ये आरोप भी लगाया कि मल्लिकार्जुन खरगे ने ये भी कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा।
