अमेरिका की कोर्ट ने मेटा पर लगाया 567 मिलियन डॉलर का भारी भरकम जुर्माना
नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा पर अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक कोर्ट ने 567 मिलियन डॉलर (करीब 5,400 करोड़ रुपए) का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अदालत ने अमेरिकी कानून चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट (COPPA) का हवाला देते हुए मेटा पर यह कार्रवाई की है। इस कानून के तहत 13 साल से कम उम्र के बच्चों से उम्र सत्यापित करने के उनकी लिए पर्सनल डिटेल लेना या उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने की सोशल साइट्स को अनुमति नहीं है। कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से युवाओं को नुकसान पहुंच रहा है और इस वजह से अब कंपनी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी।
न्यू मैक्सिको कोर्ट के जज ब्रायन बीडशाइड ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मेटा पर जो जुर्माना लगाया गया है उसमें से 420 मिलियन डॉलर की रकम युवाओं के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च की जाएगी। जबकि जुर्माने की शेष राशि अगले पांच सालों में जागरूकता अभियान, रोकथाम कार्यक्रम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य खर्चों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि मेटा यह पता था कि उसके प्लेटफॉर्म से बच्चों को मानसिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही कंपनी के द्वारा उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारी छिपाई गई।
न्यू मैक्सिको कोर्ट के जज ब्रायन बीडशाइड ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मेटा पर जो जुर्माना लगाया गया है उसमें से 420 मिलियन डॉलर की रकम युवाओं के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च की जाएगी। जबकि जुर्माने की शेष राशि अगले पांच सालों में जागरूकता अभियान, रोकथाम कार्यक्रम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य खर्चों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि मेटा यह पता था कि उसके प्लेटफॉर्म से बच्चों को मानसिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही कंपनी के द्वारा उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारी छिपाई गई।
