आय से ज्यादा संपत्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई
नई दिल्ली। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि राहुल गांधी की आय संबंधी कोई भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत किसी भी प्राधिकरण को न दें।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली नजर में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में राहुल गांधी की आय से ज्यादा संपत्ति होने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल मई में अपने आदेश में कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों की हकीकत की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई या ईडी कानून के तहत इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा था कि वे जांच में प्रगति की जानकारी दें।
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि याचिका दाखिल करने वाला आरएसएस का कार्यकर्ता है। सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कई याचिकाएं दाखिल की हैं। उनकी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। बता दें कि विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सवाल खड़ा करते हुए याचिका दाखिल कर रखी है। इस याचिका पर लखनऊ में सुनवाई चल रही है।
