March 10, 2026

Hind foucs news

hindi new update

आप 2 साल में अपडेट तो कर सकेंगे अपना ITR, लेकिन तब चुकाना होगा भारी-भरकम टैक्स

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को विभाग की मुकदमेबाजी से निजात दिलाने के लिए रिटर्न में 2 साल तक बदलाव करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन अपडेट फाइलिंग के लिए आपको छूट के साथ ही ज्यादा टैक्स भी चुकाना होगा। जानकारी के मुताबिक रिटर्न को एक साल में अपडेट करने पर अघोषित आय पर 25 फीसदी और 2 साल के भीतर अपडेट करने पर इस कमाई पर 50 फीसदी टैक्स लगेगा। अगर इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न अपडेट करने से पहले ही नोटिस भेज देगा, तो आप रिटर्न में बदलाव कर अपनी अघोषित आय बता भी नहीं सकेंगे।

जानकारों के मुताबिक रिटर्न में बदलाव की सुविधा वित्त मंत्री ने इसलिए दी है क्योंकि कई बार टैक्स पेयर्स को अपनी कुछ छोटी कमाई दिखाने की बात याद नहीं रहती। ऐसे में अब तक 6 महीने के भीतर ही रिवाइज रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता था। इसे अब बढ़ाकर 2 साल किया गया है। अब अगर आप 1000 रुपए कमाई करते हैं और इसे बाद में रिटर्न में शो करते हैं, तो एक साल में ऐसा करने पर 250 रुपए और 2 साल के भीतर करने पर 500 रुपए का टैक्स देना होगा।

अब तक अघोषित आय के मामले में नियम ये है कि इसके सेटेलमेंट पर 100 फीसदी जुर्माना लगता है। वहीं, अपडेट फाइलिंग करने पर 50 फीसदी टैक्स देकर ही बचा जा सकता है। अगर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज दे, तो सेटलमेंट ही एकमात्र रास्ता है। इस बार एक बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि नया बजट लागू होने के बाद अगर किसी के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और वहां से अघोषित संपत्ति मिलती है, तो इसका सेटेलमेंट नहीं होगा। इस सारी अवैध संपत्ति को अब विभाग जब्त कर लेगा। यानी अवैध संपत्ति को किसी सूरत में रखनेवाला वापस हासिल नहीं कर सकेगा। अब तक अघोषित संपत्ति पर पेनाल्टी और टैक्स लगाकर बाकी संपत्ति वापस की जाती थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *