June 25, 2026

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नीतीश कुमार की शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, जज ने कहा- इससे दूसरे अपराध बढ़ रहे

पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साल 2016 में अपने राज्य में शराबबंदी का एलान किया था, लेकिन इसमें वो सफल नहीं रहे। बिहार में अब भी शराब पी जा रही है। कई बार जहरीली शराब पीकर लोग जान भी गंवा चुके हैं। अब पटना हाईकोर्ट ने भी शराबबंदी के मामले में नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के जस्टिस पुर्णेंदु सिंह ने एक फैसले के दौरान कहा कि बिहार सरकार शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं करा सकी। इससे अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोर्ट ने 9 श्रेणियों में लगातार अपराध बढ़ने को भी शराबबंदी से जोड़ा।

जस्टिस सिंह ने शराब की खरीद के मामले में एक जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शराबबंदी ठीक से न होने के कारण नाबालिगों में ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स की तस्करी, वाहन चोरी और अवैध शराब से मौतों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे बिहार में रहने वालों और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जस्टिस सिंह ने कहा कि शराबबंदी से पहले चरस और गांजे की तस्करी के मामले कम देखने को मिलते थे। अब इनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। लोग चरस और गांजा भी खूब पी रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि शराब न मिलने की वजह से अवैध जहरीली शराब बिक रही है। इससे अब तक सैकड़ों लोगों की जान गई है। बता दें कि आए दिन बिहार में शराब पीने के मामले सामने आते हैं। जबकि, नीतीश कुमार ने इसके लिए जेल की सजा तक रखी है। बिहार में शराबबंदी किए हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन शराब पर पूरी तरह रोक लगाने में नीतीश सरकार का तंत्र विफल ही साबित होता रहा है। दूसरे राज्यों से शराब को तस्करी कर बिहार लाए जाने की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

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