April 30, 2026

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‘मोदी सरनेम’ बयान मामले में राहुल गांधी के लिए 2 साल की सजा का ऐलान, तुरंत जमानत भी मिली

नई दिल्ली। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को झटका लगा है। ‘मोदी सरनेम’ बयान मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। 4 साल पुराने मामले में राहुल गांधी दोषी करार हो गए हैं। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी को सूरत ज़िला अदालत से ये बुरी खबर मिली है। ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी पाए गए हैं। कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 सजा सुनाई गई है। हालांकि उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी की सजा पर 30 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। इन 30 दिनों में वो राहुल गांधी के पास फैसले के खिलाफ अपील करने का वक्त है।

क्या है मोदी सरनेम वाला पूरा मामला

ये मामला साल 2019 का है। तब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम यानी उपनाम मोदी है। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ सूरत में मानहानि का केस किया था। पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान से मोदी समुदाय की इज्जत उछाली है और ये मानहानि का मामला है। सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने बीते शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर इसे 23 मार्च को सुनाने की बात कही थी। पूर्णेश मोदी की तरफ से मानहानि का केस किए जाने के बाद राहुल गांधी कोर्ट में तीन बार पेश भी हुए थे। अक्टूबर 2021 में जब राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे, तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी

राहुल गांधी इससे पहले राफेल मामले में पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार (मोदी) चोर है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में सुनवाई के दौरान या फैसला सुनाते हुए ऐसा कुछ नहीं कहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल पर अवमानना का आरोप लगा था। तब राहुल की तरफ से गलतबयानी के लिए बिना शर्त माफी मांगी गई थी।

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