Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा SC, गुजरात सरकार और अन्य को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने गुजरात के पूर्व मंत्री पुरूषोत्तम मोदी को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा, गुजरात राज्य को भी मानहानि मामले में नोटिस दिया गया था। पुरूषोत्तम मोदी को 10 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है, हालांकि उन्होंने अपना जवाब देने के लिए 21 दिनों का समय मांगा था। इस स्तर पर केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या मानहानि का आरोप वैध है और आगे की जांच की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार अब इस मानहानि मामले में अगली सुनवाई चार अगस्त को होनी है।
इस घटनाक्रम से पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने उपनाम टिप्पणी पर राहुल गांधी की सजा को रोकने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मानहानि का मामला नरेंद्र मोदी के उपनाम पर राहुल गांधी की टिप्पणी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने कानूनी लड़ाई छेड़ दी है।
उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इनकार ने अब मामले को सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में डाल दिया है, जहां मानहानि के आरोपों की वैधता निर्धारित करने के लिए आगे की कार्यवाही होगी। राहुल गांधी और पुरूषोत्तम मोदी दोनों को नोटिस जारी करने और कार्यवाही में गुजरात राज्य को शामिल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मामले में एक नया आयाम जोड़ता है। चार अगस्त को होने वाली सुनवाई पर इस बात पर कड़ी नजर रहेगी कि अदालत मानहानि के मुद्दे से जुड़ी जटिलताओं को कैसे हल करती है।
