April 18, 2026

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सशस्त्र बलों के दिग्गजों ने अनुच्छेद 370 के अंत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कही ये बातें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार (दिसंबर 11, 2023) को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का फैसला वैध था और इस पर सवाल उठाना अनुचित था।

सीजेआई डी.वाई. के नेतृत्व में. चंद्रचूड़ की पांच सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. शामिल थे। गवई, और सूर्यकांत। कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करा लिए जाएं। इंडियन आर्मी के कई प्रमुख हस्तियों ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। आइए देखें उनमें से किसने क्या कहा:

देव मलिक ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, “मैं अनुच्छेद 370 के अंत को देखकर प्रसन्न हूं। निहित स्वार्थों के कारण अक्सर इसकी गलत व्याख्या की गई, जो भारत के राष्ट्रीय हित और सुरक्षा में बाधा बन गई।”

के.जे.एस. ढिल्लन ने लिखा..

“धारा 370 और 35ए को जाना ही था I”
… और यह ‘कितने गाजी आए, कितने गाजी गए’ में बहुत पहले ही लिख दिया गया था

ब्रजेश कुमार ने लिखा,

“क्रांतिकारी!

सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कश्मीर मुद्दे पर अपने अधिकार पर मुहर लगा दी। यह हमारे एसएफ के पाकिस्तान के साथ एलएसी और एजीपीएल को संभालने पर असर डालेगा और भविष्य की कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करेगा। एक आदर्श बदलाव अब आवश्यक है।”

सेवानिवृत्त मेजर पवन कुमार ने लिखा,

‘सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।
येनाक्रमंत्यृषयो ह्याप्तकामो यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥’

कर्नल एस. डिन्नी ने कहा, “जम्मू और कश्मीर हमेशा सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ एकीकृत रहा है। भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का संवैधानिक एकीकरण अब पूरा हो गया है। वास्तव में एक ऐतिहासिक निर्णय।”

ब्रिगेडियर जय कौल ने टिप्पणी की, “शीर्ष अदालत द्वारा ऐतिहासिक निर्णय। सभी विवादों पर विराम लग गया है। 70 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही गंदगी को खत्म कर दिया गया है। हालांकि, वर्तमान केंद्र सरकार की साहसिक पहल अधूरी है। अब समय आ गया है कि राज्य के राजनीतिक दल कमर कस लें और चुनावी प्रक्रिया को सफल बनाएं।”

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