February 16, 2026

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शिवसेना सांसद संजय राउत को मानहानि मामले में 15 दिन जेल की सजा, 25 हजार जुर्माना

नई दिल्ली। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया गया है। मुंबई की शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उनपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। संजय राउत के खिलाफ मानहानि का यह मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से दायर कराया गया था। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाया था।

मेधा ने इन्हीं आरोपों के खिलाफ राउत पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करा दिया था। मेधा ने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत को धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। किरीट सोमैया की पत्नी मेधा मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और युवा प्रतिष्ठान नाम का एक एनजीओ भी चलाती हैं।

संजय राउत ने अप्रैल 2022 को शिवसेना के मुखपत्र सामना ऑनलाइन में में लिखा था कि मेधा सोमैया ने अपने पति किरीट सोमैया के माध्यम से उनकी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने एनजीओ युवा प्रतिष्ठान को मुंबई के मीरा-भायंदर इलाके में शौचालयों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मेधा सोमैया ने शौचालयों के निर्माण में घोटाला किया। इस लेख के सार्वजनिक होने के बाद ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। राउत के इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए मेधा सोमैया ने कहा था कि यह जानबूझकर मेरी और मेरे पति की छवि को खराब करने की कोशिश है। मेधा ने इस संबंध में संजय राउत को सबूत पेश करने को भी कहा था।