बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द, 2023 के चुनावी भाषण से जुड़ा है मामला
नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नड्डा किे खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। 19 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान ए रैली को संबोधित करते हुए नड्डा के दिए भाषण के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता चुनाव अधिकारी लक्ष्मण नंदी ने आरोप लगाया था कि नड्डा ने मतदाताओं से कहा था कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो केंद्र सरकार से मिलने वाली तमाम राहत योजनाओं से वंचित हो जाएंगे।
बार एंड बेंच की खबर के अुनसार कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वकील ने अदालत में तर्क दिया था कि अगर कोर्ट हावेरी जिले की उस चुनावी रैली में नड्डा द्वारा की गई कथित टिप्पणियों की जांच करेगी, तो यह बात सामने आएगी कि धारा 171 सी (चुनावों में अनुचित प्रभाव) और धारा 171 एफ (चुनावों में अनुचित प्रभाव के लिए दंड) के उन पर कोई अपराध नहीं बनता है।
नड्डा के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने कर्नाटक की जनता से सिर्फ अपनी पार्टी के लिए वोट करने का आग्रह किया था। किसी को भी धमकाया नहीं था। फिर इसमें किसी भी अनुचित प्रभाव का कोई सवाल ही नहीं है। इस केस का कोई भी आधार नहीं है इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। वकील की इन टिप्पणियों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने भी माना कि नड्डा के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, इसके बाद अदालत ने एफआईआर रद्द कर दी। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जेपी नड्डा पर और भी एफआईआर दर्ज हुई थी मगर उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
