समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर शाहरुख और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज को नोटिस
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के स्वामित्व वाली कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से भी जवाब मांगा है और इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है। केस की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। समीर वानखेड़े का आरोप है कि वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के जरिए उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया गया है। यह सीरीज रेड चिलीज ने बनाई है और इसका निर्देशन शाहरुख और गौरी के बेटे आर्यन खान ने किया है।
नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ लॉन्च हुई थी जिसके बाद समीर वानखेड़े ने शाहरुख और गौरी खान के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया था। समीर वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज में एक शख्स को एनसीबी अफसर के रूप में दिखाया गया है जो बॉलीवुड की एक पार्टी में छापा मारने पहुंचता है। इसमें झूठे अपमानजनक और गलत तथ्यों को दिखाया गया है। वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इस शो के जरिए उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि शो के प्रसारित होने के बाद उनके और उनके परिवार वालों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।
इससे पहले केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने समीर वानखेड़े की याचिका पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा था कि आखिर यह याचिका महाराष्ट्र की जगह दिल्ली में क्यों दायर की है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े पूर्व में मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में थे तब उन्होंने एक पार्टी में रेड मारी थी और वहां से शाहरुख के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान ने पार्टी में ड्रग्स ले रखी थी। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था।
