दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर अब 31 अक्टूबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने दिल्ली पुलिस द्वारा जवाब दाखिल न किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। केस की सुनवाई शुरू होते ही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा। इस पर बेंच ने कहा आपको पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। बेंच ने एएसजी से कहा कि वे इस पर गौर करें कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि आरोपी 5 साल से जेल में हैं।
बेंच ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि 27 अक्टूबर को यह मामला सुना जाएगा और इसका निपटारा होगा मगर इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया और अब अतिरिक्त समय की मांग कर रहे हैं। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शुक्रवार 31 अक्टूबर को ही केस की सुनवाई होगी और उससे पहले दिल्ली पुलिस जवाबी हलफनामा दाखिल करे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उमर और शरजील के अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि खालिद, शरजील सहित सभी आरोपी देश को धार्मिक आधार पर बांटने का षडयंत्र कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
