क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में जाना पड़ सकता है जेल
नई दिल्ली। क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका जयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी के साथ अब यश दयाल की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। तेज गेंदबाज यश दयाल जो आईपीएल में बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं उनपर इसी साल जुलाई में एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए जयपुर के सांगानेर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। यश दयाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी मगर उनको राहत नहीं मिली।
यश पर एफआईआर कराने वाली युवती भी एक क्रिकेटर है। उसने पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि दो साल पहले यश दयाल आईपीएल मैच खेलने के लिए जयपुर आए हुए थे तब वो उससे मिली थी। यश दयाल ने क्रिकेट में करियर बनाने की टिप्स देने के बहाने उसे होटल में बुलाया और उसका रेप किया, उस वक्त उसकी उम्र 17 वर्ष की थी। युवती ने यह भी दावा किया कि इसी साल 2025 में आईपीएल के दौरान भी जब यश दयाल जयपुर आए थे तब सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर भी दुष्कर्म किया था।
इससे पहले एक महिला ने भी यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। उस महिला ने 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यश दयाल के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी। महिला ने दावा किया था यश दयाल करीब 5 साल से शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। हालांकि इस मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि किसी को एक, दो या तीन दिन मूर्ख बनाया जा सकता है लेकिन पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वहीं यश दयाल ने महिला पर ब्लैकमेल का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में तहरीर दी थी।
