पैन के इस्तेमाल संबंधी नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू, जान लीजिए कहां-कहां अब देना होगा?
नई दिल्ली। इस साल 1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स नियम लागू होने वाले हैं। इसके साथ ही पैन कार्ड के इस्तेमाल संबंधी नए नियम भी लागू होंगे। केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स नियम 2026 का जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें बताया गया है कि कहां-कहां अब पैन कार्ड देना होगा। सरकार ने इससे पहले संसद से नए इनकम टैक्स नियम 2026 को पास कराया था। नए इनकम टैक्स नियम के ड्राफ्ट के मुताबिक अब एक साल में बैंक के एक या दूसरे खातों से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश निकालने और जमा करने पर पैन नंबर देना जरूरी होगा। अब तक 50000 रुपए से ज्यादा जमा करने और निकालने पर पैन नंबर देना होता था।
नए इनकम टैक्स नियम के ड्राफ्ट में कहा गया है कि बीमा कंपनी से प्लान लेने पर पैन कार्ड देना होगा। अब तक 50000 रुपए से ज्यादा प्रीमियम होने पर ही पैन मांगा जाता था। 1 अप्रैल से 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का वाहन खरीदने पर पैन नंबर देना होगा। अब तक सभी वाहन खरीदने के लिए पैन कार्ड देना होता था। नए इनकम टैक्स नियम के ड्राफ्ट के हिसाब से 20 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर भी पैन देना जरूरी किया गया है। अब तक 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन नंबर देना जरूरी होता था। इसके अलावा होटल, रेस्तरां, बैंक्वेट वगैरा का बिल 1 लाख से ज्यादा होने पर पैन कार्ड देना होगा। अब तक इसकी सीमा 50000 रुपए तय थी।
नए इनकम टैक्स नियम के ड्राफ्ट में कहा गया है कि इस पर आम लोगों की राय लेने के बाद लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि मार्च में नए इनकम टैक्स नियमों को सीबीडीटी लागू करने की अधिसूचना जारी कर सकता है। पैन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होने पर कम आमदनी और खर्च करने वालों को बहुत सहूलियत होगी। उनको छोटे-मोटे लेन-देन और वाहन वगैरा की खरीदारी के लिए पैन नंबर न देने की छूट मिलेगी। वहीं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को अब पैन नंबर देना ही होगा। सरकार का इरादा है कि आम लोगों को दिक्कत न हो और निवेश के नाम पर टैक्स चोरी करने वालों की भी पकड़ हो सके।
