शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी, सीबीआई हाईकोर्ट में करेगी अपील
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सकी। प्रथम दृष्टया इस मामले मामले में न तो कोई आपराधिक षड्यंत्र दिखता है और न ही कोई विश्वसनीय सबूत हैं। इसी के साथ अदालत ने इस केस के सभी 23 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के आरोपपत्र में कई खामियां हैं। वहीं सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी।
स्पेशल जज जितेन्द्र सिंह ने अपने फैसले में कहा कि बिना सबूत आरोप साबित नहीं होता है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा मैं करप्ट नहीं हूं, पूरा केस फर्जी था और इतना कहते हुए वो कोर्ट में रो पड़े। उन्होंने आगे कहा कि हम हमेशा कहते थे कि सत्य की जीत होती है। हमें न्यायप्रणाली पर भरोसा है और आज सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था। आपको बता दें कि इस सीबीआई और ईडी दोनों ने ही इस मामले में केस दर्ज किया था।
जिस वक्त यह घोटाला हुआ मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की ही गिरफ्तारी हुई थी। अरविंद केजरीवाल को लगभग 6 महीने और सिसोदिया को तकरीबन दो साल तक जेल में रहना पड़ा था। इनके अलावा कई अन्य आरोपियों को भी इस घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। बीआरएस की नेता के. कविता को भी काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे बधाई दी जा रही है।
