1 अप्रैल से सिर्फ आधार से नहीं मिलेगा पैन कार्ड, जानिए अब देने होंगे कौन से दस्तावेज?
नई दिल्ली। बैंक में खाता खुलवाना हो या डीबीटी के जरिए सरकारी राशि लेनी हो, आधार के अलावा सभी को पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब तक आधार कार्ड से पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ आधार कार्ड से पैन कार्ड हासिल करना संभव नहीं रहेगा। पैन कार्ड जारी करने के लिए 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए नया नियम क्या होने जा रहा है।
केंद्र सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर ने बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से अगर पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देंगे, तो आधार कार्ड के साथ जन्मतिथि का सबूत देना जरूरी होगा। डिजिटल वेरिफिकेशन को मजबूत करने के लिए पैन कार्ड देने के नियमों में ये बदलाव किया गया है। अब तक पैन कार्ड बनवाना आसान था। क्योंकि आधार के कारण ई-केवाईसी हो जाता था। जिसकी वजह से अलग से फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करना होता था। अभी अगर आधार कार्ड आपके पास है, तो इनकम टैक्स विभाग की साइट पर जाकर तुरंत पैन नंबर हासिल कर सकते हैं। आधार में मौजूद जन्मतिथि को ही मान लिया जाता है।
1 अप्रैल से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको अब बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, 10वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मजिस्ट्रेट से प्रमाणित एफिडेविट में से कोई एक देना होगा। बता दें कि लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि पड़ोसी देशों से घुसपैठ कर आए लोगों ने फर्जी तरीके से पहले आधार कार्ड बनवाया और फिर उसके बिनाह पर पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी हासिल कर लिए। ऐसे में पैन कार्ड बनवाने में आसानी न रह जाने से घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज जुटाना मुश्किल होने वाला है। अब 1 अप्रैल 2026 से जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज की अच्छे से जांच करने के बाद ही पैन कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने पैन के साथ आधार जोड़ने को जरूरी कर रखा है। वरना पैन कार्ड रद्द किया जाता है।
