‘तनखैया है… जूते साफ कराऊंगा’, रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में आजम खान को 2 साल की सजा
रामपुर। सपा के कद्दावर नेता रहे और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को आपत्तिजनक मामले में कोर्ट ने शनिवार को 2 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आजम खान के खिलाफ 2019 में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर का डीएम बनने के बाद आजम खान के खिलाफ तमाम मामलों में जांच शुरू कराई थी। इससे भड़के आजम खान ने रामपुर के भोट इलाके में हुई जनसभा में रामपुर के तत्कालीन डीएम को तनखैया कहा था। आजम खान ने ये भी कहा था कि केंद्र में विपक्ष की सरकार बनने पर वो आंजनेय कुमार सिंह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जूते साफ कराएंगे। दरअसल, उस साल लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी ने गठबंधन किया था। सुनिए, आजम खान ने क्या बयान दिया था।
आजम खान का रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की थी। पुलिस की चार्जशीट में आजम खान को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में गवाह भी पेश किए थे। रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आजम खान को अब सजा सुना दी है। आजम खान पर तमाम केस दर्ज हुए थे। इनमें सरकारी जमीन कब्जा करने, लाइब्रेरी की किताब चुराने, आम लोगों की जमीन पर कब्जा और बकरी चोरी करने तक के केस थे। कई केस में आजम खान बरी हो चुके हैं। अब आपत्तिजनक बयान के मामले में आजम खान को ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी
