खान सर ने अब पटना हाईकोर्ट में दस्तक दी, फायरिंग मामले में खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की अपील
पटना। खान सर (फैजल खान) ने फायरिंग मामले में खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में दस्तक दी है। हाईकोर्ट ने इस पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले पटना के कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि वो अगले आदेश तक खान सर को गिरफ्तार न करे। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगते हुए अगली सुनवाई 20 जून को तय की थी। वहीं, खान सर की कोचिंग पर हमले के मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद सर अभी जेल में ही हैं।
खान सर ने पटना हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में गुहार लगाई है कि उनको फिर कोचिंग खोलने दी जाए। साथ ही फायरिंग मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाए। ज्ञान बिंदु कोचिंग से विवाद के बाद खान सर की कोचिंग को बंद करा दिया गया था। वहीं, दमकल विभाग ने पाया कि खान कोचिंग में आग से निपटने की ठीक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में दमकल विभाग ने भी खान सर को नोटिस जारी कर इसे ठीक करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर खान सर की कोचिंग स्थायी तौर पर सील भी की जा सकती है।
खान सर ने पहले आरोप लगाया था कि रोशन सर के लोगों ने उनकी कोचिंग पर हमले के दौरान फायरिंग की। जिसके बाद पटना पुलिस ने कहा था कि फायरिंग की पुष्टि नहीं हो रही। इसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। जिसमें खान सर के दो गार्ड फायरिंग करते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गार्डों ने पूछताछ के दौरान बताया कि खान सर ने फायरिंग करने के लिए कहा था। जिसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद खान सर ने पटना के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। ज्ञान बिंदु कोचिंग से विवाद के बाद से ही खान सर का कुछ पता नहीं है। पटना पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए पहले एसआईटी बनाई थी।
