राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं लगाई रोक, नोटिस जारी किया
नई दिल्ली। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सोनम की जमानत पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि चूंकि सोनम पहले ही जेल से बाहर आ चुकी है इसलिए वह मेघालय हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सोनम को नोटिस जारी कर इस बात पर हलफनामा मांगा है कि आपकी जमानत को क्यों न रद्द कर दिया जाए? मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 9 जुलाई को होगी।
मेघालय सरकार ने सोनम को जमानत दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोनम पर अपने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को शिलांग की पहाड़ी से धक्का दे दिया था। इसमें दो अन्य लोगों की मदद ली गई थी जिन्होंने पैसा लेकर यह काम किया था। गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी लगभग 11 महीने तक जेल में रह चुकी है। मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सोनम रघुवंशी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की। इसके बाद सोनम शिलांग से फरार हो गई और उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया।
चार्जशीट का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालतों, दोनों ने ही उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया और उसकी जमानत याचिका तीन बार खारिज कर दी थी। अदालतों ने यह चिंता भी जताई कि वह भाग सकती है, गवाहों को प्रभावित या धमका सकती है, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। बता दें कि सोनम को 29 अप्रैल 2026 को निचली अदालत ने जमानत दी थी। वहीं 29 जून 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।
