उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी खबर, देना होगा पत्नी पायल को प्रति माह 1.5 लाख का गुजारा भत्ता
नई दिल्ली। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया है कि उन्हें अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला को पहले के मुकाबले ज्यादा गुजारा-भत्ता देना होगा। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि उन्हें अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में प्रति माह 1.5 लाख की रकम देनी होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से पहले उमर अब्दुल्ला को पत्नी पायल अब्दुल्ला को प्रति माह 75 हजार रुपये देने होते थे।
दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पिता अपने उन बच्चों की कॉलेज शिक्षा के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होते जो कि व्यस्क अवस्था में पहुंच गए होते हैं। उन्हें (उमर अब्दुल्ला) को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उस हर महीने 60 हजार रूपए देने होंगे। यहां बता दें कि उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला ने निचली अदालत के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।
