मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस में सर्वे पर जारी रहेगी रोक
नई दिल्ली। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सर्वे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सर्वे पर रोक को नवंबर तक बढ़ा दिया है। अदालत ने आज के अपने आदेश में कहा कि इस मामले में लंबी सुनवाई किए जाने की जरूरत है इसलिए अभी सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ तीन विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
इनमें से दो याचिकाएं शाही ईदगाह मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उसने मथुरा अदालत में विवाद पर लंबित मुकदमों का एक बैच अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। वहीं तीसरी याचिका मस्जिद समिति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दिसंबर, 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने आग्रह किया कि यह मामला निरर्थक हो गया है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गौर करना होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी महीने की एक तारीख को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर सभी मुकदमे सुनने लायक हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है।
