बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 5 सितम्बर तक बढ़ी
नई दिल्ली। महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को 5 सितम्बर तक बढ़ा दिया है। अब दिल्ली पुलिस 5 सितम्बर तकर पूजा को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट फिर से दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। केस की अगली सुनवाई अब 5 सितंबर को होगी। इससे पहले 21 अगस्त को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 29 अगस्त तक गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि फर्जी तरीके से विकलांगता प्रमाणपत्र बनवाकर यूपीएसी परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने समेत कई गंभीर आरोपों के चलते यूपीएससी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूजा खेडकर की आईएएस उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं पूजा पर भविष्य में भी यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने पर बैन लगा दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में पूजा खेडकर ने खुद पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यूपीएससी मेरी उम्मीदवारी को रद्द नहीं कर सकती है।
पूजा ने कोर्ट में कहा कि एक बार जब किसी अभ्यर्थी का चयन और नियुक्ति प्रोबेशन अधिकारी के रूप में हो जाती है, तब उसे अयोग्य ठहराने की शक्ति यूपीएससी के पास नहीं है। पूजा ने कहा कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पास है। पूजा खेडकर ने यह भी कहा कि डीओपीटी की ओर से मेरे दस्तावेज के सभी आवश्यक सत्यापन किए गए थे। मैंने यूपीएससी को कोई भी गलत जानकारी मुहैया नहीं कराई है और ना ही मैंने किसी भी तरह की धोखाधड़ी की है, जैसा कि एफआईआर में मुझ पर आरोप लगाए गए हैं।
