संजय राउत को मानहानि मामले में राहत, 15 दिनों की जेल की सजा निलंबित, मिली जमानत
नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मझगांव की सत्र अदालत ने मानहानि मामले में संजय राउत को मिली 15 दिनों की जेल की सजा को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसपी पिंगले ने 50,000 रुपये के मुचलके पर राउत को जमानत भी दे दी। मानहानि का यह मामला बीजेपी नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के द्वारा दायर कराया गया था। मुंबई की शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने 25 सितंबर को शिवसेना (यूबीटी) सांसद को 15 दिन की जेल की सजा सुनाते हुए उनपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि जेल जाने से पहले ही उसी दिन उनकी सजा पर रोक भी लग गई थी।
संजय राउत ने मेधा सोमैया पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों के खिलाफ मेधा ने राउत पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करा दिया था। संजय राउत ने अप्रैल 2022 में शिवसेना के मुखपत्र सामना ऑनलाइन में लिखा था कि मेधा सोमैया ने अपने पति किरीट सोमैया के माध्यम से उनकी राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने एनजीओ युवा प्रतिष्ठान को मुंबई के मीरा-भायंदर इलाके में शौचालयों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मेधा सोमैया ने शौचालयों के निर्माण में घोटाला किया।
किरीट सोमैया की पत्नी मेधा मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और युवा प्रतिष्ठान नाम का एक एनजीओ भी चलाती हैं। मेधा के इसी एनजीओ पर राउत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। था। इन्हीं आरोपों के खिलाफ मेधा ने राउत पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करा दिया था। मेधा सोमैया ने कहा था कि यह जानबूझकर मेरी और मेरे पति की छवि को खराब करने की कोशिश है। जिसके बाद मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
